Income Tax On FD: अब FD से हुई कमाई पर इतनी मिलेगी टैक्स छूट, जानिए नई लिमिट

Income Tax On FD: सरकार ने बढ़ाई टैक्स छूट की सीमा, जानिए पूरी जानकारी

केंद्र सरकार ने दिया मध्यम वर्ग को तोहफा

1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें मिडिल क्लास के लिए कई अहम घोषणाएँ की गई हैं। खासतौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से होने वाली आय पर टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। यदि आप भी FD में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

अब 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री

बजट 2025 में सरकार ने सालाना 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री घोषित किया है। यह खासकर लघु एवं मध्यम व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर है। साथ ही, फिक्स्ड डिपॉजिट के टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) की सीमा में भी बदलाव किए गए हैं।

फिक्स्ड डिपॉजिट पर TDS में छूट

नए बजट के तहत FD से होने वाली ब्याज आय पर टैक्स डिडक्शन की सीमा को पहले के मुकाबले बढ़ाया गया है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों और निवेशकों को सीधा लाभ मिलेगा।

अब कितनी होगी नई लिमिट?

पहले फिक्स्ड डिपॉजिट पर TDS कटौती की सीमा 40,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, यह छूट वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए नहीं है।

बैंक कैसे काटते हैं TDS?

बैंक हर वित्त वर्ष में खाताधारकों की फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज आय पर टैक्स काटते हैं। यदि आपकी ब्याज आय TDS की निर्धारित सीमा से अधिक होती है, तो बैंक 10% की दर से TDS काटते हैं, बशर्ते कि आपका पैन कार्ड बैंक में अपडेट हो। यदि पैन कार्ड नहीं दिया गया है, तो TDS की दर 20% हो जाती है।

कटे हुए TDS को कैसे वापस पाएं?

यदि आपकी कुल आय टैक्स के दायरे में नहीं आती और आपकी FD पर TDS कटा है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करके अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं। ITR दाखिल करने पर ब्याज से काटा गया अतिरिक्त TDS आपको वापस मिल जाएगा।

किराये पर भी मिलेगा टैक्स छूट का लाभ

बजट 2025 में न केवल फिक्स्ड डिपॉजिट, बल्कि किराये से होने वाली आय पर भी TDS छूट की सीमा को बढ़ाया गया है। अब सालाना 2,40,000 रुपये तक के किराये पर कोई TDS नहीं कटेगा, जबकि पहले यह सीमा सिर्फ 6 लाख रुपये थी।

1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे नए नियम

सरकार द्वारा घोषित नए टैक्स छूट नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक डिपॉजिट पर ब्याज आय पर TDS की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है।

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FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

1. क्या FD पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है?

हाँ, यदि आपकी ब्याज आय TDS की निर्धारित सीमा से अधिक होती है, तो बैंक TDS काटते हैं।

2. FD पर नई TDS छूट सीमा क्या है?

अब 50,000 रुपये तक की ब्याज आय पर कोई TDS नहीं कटेगा।

3. क्या सीनियर सिटीजन के लिए भी यही नियम लागू हैं?

नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS छूट की सीमा 1,00,000 रुपये कर दी गई है।

4. अगर TDS कट गया है तो क्या उसे वापस पाया जा सकता है?

हाँ, यदि आपकी कुल आय टैक्स स्लैब में नहीं आती, तो आप ITR फाइल कर सकते हैं और TDS रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

5. कब से लागू होंगे ये नए टैक्स नियम?

ये नए टैक्स नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।

निष्कर्ष

बजट 2025 में सरकार ने मिडिल क्लास और निवेशकों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। FD से होने वाली ब्याज आय पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। यदि आप भी अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

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